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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, सेंगर को कोई राहत नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को मिली ज़मानत पर रोक लगा दी और दिल्ली हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को सस्पेंड कर दिया। CBI की अर्ज़ी पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और मामले पर उनका जवाब मांगा।

CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के ज़मानत आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि जुर्म की गंभीरता को देखते हुए सेंगर की रिहाई सही नहीं है।

उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने सोमवार को इस बात पर खुशी जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पीड़िता ने न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया है। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। मैं शुरू से ही न्याय के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ।" उसने आगे कहा, "मैं किसी कोर्ट पर कोई आरोप नहीं लगाती। मुझे सभी कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और देता रहेगा।"

हाई-प्रोफाइल उन्नाव रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सज़ा काट रहे सेंगर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कस्टडी में रहेंगे। यह केस क्राइम के नेचर और पॉलिटिकल असर के गलत इस्तेमाल के आरोपों की वजह से पूरे देश में चर्चा और गुस्से का विषय बना हुआ था।

गौरतलब है कि यह केस साल 2017 का है, जब उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया था। इस केस में सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन पर कई और गंभीर आरोप भी लगे थे, जैसे कि पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत और पीड़िता के परिवार के साथ हुआ एक रोड एक्सीडेंट।
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