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सुप्रीम कोर्ट ने 'नाम परिवर्तन आयोग' के गठन की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा- देश के सामने बहुत कुछ करना है

  
  
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  नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय ने शहरों और कस्बों के प्राचीन नामों की पहचान के लिए एक 'नामकरण आयोग' गठित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने कहा, "हम अतीत के कैदी नहीं रह सकते। आज देश के सामने बहुत कुछ करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह देश सभी का है।" साथ ही, अदालत ने आयोग का नाम बदलने की मांग वाली जनहित याचिका के उद्देश्य पर सवाल उठाया और कहा, “ये मुद्दे देश में उठते रहेंगे, जो देश में आक्रोश पैदा करते रहेंगे।
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