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US सरकार का बड़ा कदम: विदेशी वर्कर्स के लिए 60-दिन का ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव

  US सरकार ने 60-दिन का ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, जो कुछ विदेशी वर्कर्स को नौकरी जाने के बाद भी देश में रहने की इजाज़त देता है। इस नए कदम से उन्हें नौकरी खत्म होने के तुरंत बाद US छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का प्रस्ताव E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 और TN वीज़ा कैटेगरी के वर्कर्स के लिए इस खास ग्रेस पीरियड को हटाने की कोशिश करता है। इस कदम का सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पर पड़ सकता है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2024 में बहुत स्किल्ड वर्कर्स के लिए जारी किए गए H-1B वीज़ा में से 71 परसेंट भारतीयों को दिए गए थे। 2016 में लाया गया और जनवरी 2017 से लागू हुआ यह नियम, एलिजिबल वर्कर्स को, और कुछ मामलों में उनके डिपेंडेंट्स को, नौकरी छोड़ने के बाद 60 दिनों तक या उनके ऑथराइज़्ड स्टे के खत्म होने तक (जो भी पहले हो) U.S. में रहने की इजाज़त देता है।

यह टाइम पीरियड वर्कर्स को दूसरी नौकरी ढूंढने, नए एम्प्लॉयर के पास ज़रूरी इमिग्रेशन पिटीशन फाइल करने, या नया लीगल स्टेटस पाने की इजाज़त देता है।

प्रस्तावित नियम के तहत, वर्कर्स को आम तौर पर अपनी एलिजिबल नौकरी खत्म होने के बाद U.S. छोड़ना होगा, जब तक कि उनके पास रहने का कोई दूसरा लीगल बेसिस न हो। वे नई एलिजिबल नौकरी मिलने और ज़रूरी अप्रूवल मिलने के बाद वापस आ सकते हैं।
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