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‘समय बर्बाद मत करो’: सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट मार्च के दौरान स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका को तुरंत लिस्ट करने की याचिका खारिज कर दी। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था।

वकील ने कहा, “मेरे पास पुलिस की बर्बरता के वीडियो भी हैं… अगर इसे कल (गुरुवार) लिस्ट किया जा सकता है… तो स्टूडेंट्स वहां हैं।” उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स के खिलाफ कथित तौर पर पुलिस बर्बरता की गई थी और याचिका में तीन अरदास (प्रार्थना) थीं।

चीफ जस्टिस (CJI) ने याचिका खारिज कर दी और साफ कर दिया कि बेंच मेंशन स्टेज पर वीडियो फुटेज की जांच करने के लिए तैयार नहीं है। CJI ने कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है… हम वीडियो नहीं देखना चाहते।” जब वकील ने फिर से कहा कि स्टूडेंट्स को पीटा गया था और फिर से वीडियो सबूत का ज़िक्र किया, तो CJI ने कहा, "हमारा समय बर्बाद मत करो। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।"
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