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दिल्ली रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने चलती बस में नाबालिग से रेप के मामले का खुद संज्ञान लिया

  
  
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  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में चलती बस में एक नाबालिग से गैंग रेप के मामले का खुद संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे मामले कानून लागू करने वाली अथॉरिटीज़ की सिस्टमिक नाकामी को दिखाते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि कोई भी 2012 के निर्भया कांड से इसकी दुखद तुलना किए बिना नहीं रह सकता। बेंच ने कहा, “दिल्ली-NCR में रेप के मामलों की रिपोर्टें साफ तौर पर कानून लागू करने वाली और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की बेसिक पब्लिक सेफ्टी की गारंटी देने में सिस्टमिक नाकामी को दिखाती हैं।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्क और बसों समेत पब्लिक जगहों को रोशनी की कमी, खराब सर्विलांस और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाओं की वजह से हाई-रिस्क एरिया नहीं बनने दिया जा सकता।
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