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ट्रम्प प्रशासन को झटका, अदालत ने जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा

  
  
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  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को निचली अदालत से झटका लगा है। मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार देर रात फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन उन लोगों से पैदा हुए बच्चों की नागरिकता पर रोक नहीं लगा सकता जो देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हैं। जून में जन्मजात नागरिकता से संबंधित अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद यह चौथा अदालती फैसला है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने यह फैसला सुनाया। बोर्डमैन ने फरवरी में ट्रंप के आदेश को देशव्यापी रूप से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की थी। बोर्डमैन ने फैसला सुनाया कि 19 फरवरी, 2025 के बाद अमेरिका में जन्मे सभी बच्चे, जो ट्रंप के आदेश से प्रभावित हो सकते हैं, नागरिकता के अधिकार के हकदार हैं। हालाँकि, जून में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालतें आम तौर पर देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकतीं, लेकिन उन्होंने अन्य अदालती आदेशों को पलटा नहीं था।
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