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अमेरिका में एच-1बी वीजा की सालाना सीमा पूरी, भारतीयों समेत विदेशियों को हर साल ऐसे 65 हजार वीजा जारी किए जाते हैं

  
  
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  वाशिंगटन: अमेरिका ने एच-1बी वीजा को लेकर कहा है कि उसने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित 65,000 वीजा सीमा को पूरा कर लिया है. देश की फेडरल इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी ने सफल आवेदकों को इसकी जानकारी दे दी है। अमेरिका में H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाले विदेशी पेशेवरों को नियोजित करने की अनुमति देता है। टेक कंपनियां हर साल भारत, चीन जैसे देशों से हजारों स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने सोमवार को कहा कि उसे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत आवेदक मिले हैं। H-1B श्रेणी के वीज़ा के लिए 65,000 वार्षिक सीमा में से 6,800 वीज़ा यूएस-चिली और यूएस-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सुरक्षित हैं। वैध रूप से पंजीकृत एच-1बी वीज़ा वाले लोग 1 अप्रैल, 2023 से USCIS के पास अपनी अपील दायर कर सकते हैं। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) को लिखे पत्र में यूएससीआईएस के निदेशक यूआरएम जड्डू ने कहा कि जब अमेरिकी टेक कंपनियां एच-1बी वीजा धारकों को बर्खास्त करती हैं, तो उन्हें अन्य विकल्पों के बारे में पता नहीं होता है। FIIDS समाप्त H-1B कर्मचारियों के लिए काम करता है। राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग ने हाल ही में अपील की सीमा को 60 दिनों तक बढ़ाने की सिफारिश की है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को पहले अपनी गैर-आप्रवासी स्थिति बदलने के लिए आवेदन करना होगा।
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